पटाखे चलाने को लेकर प्रशासन ने जारी की हिदायतें

पटाखे चलाने को लेकर प्रशासन ने जारी की हिदायतें

चंडीगढ़ : दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व पर पटाखे चलाने को लेकर अहम खबर सामने आई है। यूटी प्रशासन ने प्रदूषण को कम करने के लिए सिर्फ ईको-फ्रेंडली ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति देने का फैसला लिया है। फैस्टीवल सीजन से पहले यूटी के प्रशासक बनवाली लाल पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक में यह फैसला लिया गया कि शहरवासी तय समय में ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। दिवाली पर रात 8 से 10, दशहरा (दहन के दौरान) और गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 और रात 9 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर, 2018 को अपने आदेश के माध्यम से ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत के निर्देश दिए थे कि दिवाली या अन्य त्योहार जैसे कि गुरुपर्व आदि पर आतिशबाजी रात 8 बजे से 10 बजे तक की जाएगी। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने 1 दिसंबर 2020 को अपने आदेशों के माध्यम से शहरों/कस्बों में पटाखों पर पाबंदी के आदेश दिए जहां हवा की गुणवत्ता मध्यम या खराब थी। इसमें सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई है और वह भी दो घंटे से अधिक नहीं।