पंजाबः 1 जून से पहले ये लोग कर सकते है वोटिंग

पंजाबः 1 जून से पहले ये लोग कर सकते है वोटिंग

मोहालीः पंजाब में इस बार हर वोटर अपनी वोट के हक का इस्तेमाल करें, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। राज्य में 1 जून वोटिंग होगी। वहीं वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने तय किया है कि पंजाब के 85 साल से ऊपर के 2.75 लाख और डेढ़ लाख दिव्यांग वोटरों से इससे पहले ही पोस्टल बैलेट पेपर जरिए मतदान करवाया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने 25, 26, 27 और 28 मई की तारीख तय की है। इससे पहले चुनाव आयोग उक्त सभी मतदाताओं से सहमति पत्र भरवा रहा है। इसके लिए बी.एल.ओ. घर-घर जाकर दिव्यांगों और 85 साल के ऊपर के बुजुर्ग वोटरों से संपर्क कर रहे है कि वह कैसे वोट डालना चाहते है।

चुनाव आयोग पोस्टल बैलट पेपर के लिए बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों से फार्म 12 भरवाकर उनका कंसैट ले रहा है। इस फॉर्म को कोई भी व्यक्ति घर बैठे भी डाउनलोड कर सकता है और वह स्वयं या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस फॉर्म को नजदीकी चुनाव आयोग कार्यालय में जमा कर सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक, 85 साल से अधिक उम्र के दिव्यांग या बुजुर्ग मतदाता जब पोस्टल बैलेट से वोट डालेंगे तो टीम घर पहुंचेगी। टीम में एक बी. एल ओ., 2 चुनाव कर्मी और राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद रहेंगे ताकि पक्षपात का आरोप न लगे।