पंजाबः चुनाव आचार संहिता के बाद अब बैंकों को आदेश हुए जारी

पंजाबः चुनाव आचार संहिता के बाद अब बैंकों को आदेश हुए जारी

उल्लंघना करने पर होगी सख्त कार्रवाई 

चंडीगढ़: पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही अब बैंकों के लेनदेन पर भी चुनाव आयोग द्वारा नजर रखी जाएगी। आज से सभी बैंकों को 10 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन से जुड़ी सारी डिटेल अपने जिले के निर्वाचन कार्यालय में देनी होगी। ताकि इस पैसे के प्रयोग को लेकर उचित पड़ताल हो सके। इसके अलावा कैश वैनों को भी तय गाइड लाइन का पालन करना होगा। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी इस आदेश को सख्ती से लागू करवाएंगे।

बैंक के अलावा किसी तीसरे पक्ष का कोई पैसा बैंकों की कैश वैन में नहीं जाएगा। नकदी संभालने वाली सभी आउटसोर्स एजेंसियों को कंपनी का विवरण, बैंकों द्वारा जारी पत्र और दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। इसके साथ ही इनमें तैनात कर्मचारियों के पास उचित पहचान पत्र और दस्तावेज भी होंगे। वोट प्रतिशत का ग्राफ बढ़ाने के लिए बैंक संभावित ग्राहकों को जागरूक करेंगे।

उम्मीदवारों के खर्च को लेकर भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। जिसमें 10 हजार रुपये से अधिक के भुगतान के लिए अभ्यर्थी के पास स्वयं या उसके एजेंट द्वारा संचालित खाता होना चाहिए। इसमें परिवार के किसी भी सदस्य का नाम शामिल नहीं होगा। व्यय बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। सभी बैंकों और डाकघरों को ऐसे खाते खोलने होंगे ताकि उम्मीदवारों को आवश्यक सहायता मिल सके।

इस प्रकार, उम्मीदवार को 10 हजार रुपये से अधिक का कोई भी फंड या ऋण नकद में नहीं दिया जा सकता है। इससे अधिक राशि का भुगतान चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। मोहाली चुनाव अधिकारी आशिका जैन ने कहा कि बैंकों को सभी संदिग्ध लेनदेन की सूचना जिला चुनाव कार्यालय को देनी होगी। इस बारे में बैंकों को सूचित कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।