पंजाबः SHO की बढ़ी मुश्किलें, प्रभारी सुमित और 2 हेडकांस्टेबल को लेकर कोर्ट ने जारी किए निर्देश 

पंजाबः SHO की बढ़ी मुश्किलें, प्रभारी सुमित और 2 हेडकांस्टेबल को लेकर कोर्ट ने जारी किए निर्देश 

मोहालीः धोखाधड़ी के मामले में पकड़े गए अपराधियों से पैसे लेकर बिना कार्रवाई के छोड़ने के आरोप में एसएचओ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, मोहाली कोर्ट ने मामले में मोहाली विजिलेंस को सोहाना थाने के एसएचओ रह चुके सुमित मोर, हेड कॉन्स्टेबल गुलाब सिंह और हेड कांस्टेबल मलकीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8,9, 13 और आईपीसी की धारा 166 ,166ए , 201, 217, 218, 221, 223, 379ए , व 120बी के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है। वही इंस्पेक्टर सुमित मोर ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। जिनके खिलाफ शिकायत दी गई थी बिना जांच किए उन्हें गिरफ्तार कैसे किया जा सकता था।

उन्होंने इस मामले की गहनता से जांच की है। जो फैसला मोहाली कोर्ट ने दिया है उसके खिलाफ वह हाई कोर्ट में अपील करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। दायर याचिका में बताया गया कि जुलाई 2023 को हरदीप सिंह नामक व्यक्ति के साथ गांव कंबाला में 14 एकड़ जमीन के संबंध में समझौता किया था। शिकायतकर्ता ने 1. 25 लाख की बयाना राशि का भुगतान हरदीप सिंह को चेक के जरिए किया था। दोनों के बीच एग्रीमेंट सोहाना में हुआ था। शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि हरदीप सिंह ने उसे धोखा दिया है क्योंकि वह भू माफिया का सिर्फ बेनामीदार है। उसने 25 जुलाई को सोहाना थाने में हरदीप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई।

पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की बल्कि शिकायतकर्ता को किसी और दिन आने के लिए कहा गया 27 जुलाई को एक सब इंस्पेक्टर , हेड कांस्टेबल मलकीत सिंह व गुलाब सिंह सोहाना में स्टांप विक्रेता की दुकान पर पहुंचे और प्रदीप सिंह और उसके साथी को काबू कर लिया। उन्हें पकडते समय उसके कुछ लोगों ने वीडियो बनाया तो हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह ने उनके मोबाइल छीन लिए और सोहाना थाने जाकर उनके मोबाइल से सभी वीडियो डिलीट कर दिए गए। पुलिस अधिकारियों को पूछताछ में पता चला कि इस मामले के पीछे पूर्व डीजीपी का हाथ है तो पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को बिना कार्रवाई किए ही छोड़ दिया।