जालंधरः 3 और 4 जून को अंडे, मीट और शराब की बिक्री पर लगी पाबंदी, जाने मामला  

जालंधरः 3 और 4 जून को अंडे, मीट और शराब की बिक्री पर लगी पाबंदी, जाने मामला  

जालंधर/वरुणः शहर में 3 और 4 जून को भगत कबीर जी महाराज के प्रकाशोत्सव के मौके पर मीट, अंडा शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट दीपशिखा शर्मा द्वारा यह आदेश जारी किए गए है। जारी आदेशों के मुताबिक 3 जून को भगत कबीर के मंदिर के निकट शोभायात्रा शुरू होनी है। इसी के तहत शोभायात्रा के मार्ग पर आसपास की मीट, अंडे, शराब की सभी दुकानें और 4 जून को भगत कबीर जी के मंदिर के आसपास मीट अंडा, शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

वहीं दूसरी ओर डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) अंकुर गुप्ता द्वारा आईपीसी की धारा 144 के अधीन कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्राधिकार में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना डोर (नाईलोन, प्लास्टिक या सिंथेटिक मिटीरियल से बनी डोर/धागा या कोई भी ऐसी डोर/धागा जिस पर सिंथेटिक धातू की परत चढ़ी हो और पंजाब सरकार के मापदण्डों के अनुकूल न हो) का निर्माण करने, बेचने, स्टोर करने, खऱीद करने, सप्लाई करने, आयात करने पर मुकम्मल रूप से पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 03-06-2023 से 02-11-2023 तक लागू रहेगा।