श्री चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना के लिए मांगे सुझाव 

श्री चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना के लिए मांगे सुझाव 
सुझाव/आपत्ति लिखित रूप में 30 दिनों के भीतर उपायुक्त के समक्ष करें प्रस्तुत

ऊना/ सुशील पंडित : हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 के अनुभाग 70 के तहत श्री चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। यह जानकारी अध्यक्ष विशेष क्षेत्र विकास प्लान श्री चिंतूपर्णी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने दी। उन्होंने बताया कि प्रकाशित प्रारूप के विकास योजना की प्रति सदस्य सचिव विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण श्री चिंतपूर्णी-सह-सहायक नगर योजनाकार, उपमंडलीय नगर नियोजन कार्यालय ऊना और कैम्प ऑफिस, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण श्री चिंतपूर्णी, गावं रेही(नजदीक पेट्रोल पम्प) जिला कांगड़ा में निरीक्षण हेतू उपलब्ध है। जतिन लाल ने बताया कि चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रकाशित प्रारूप के संबंध में यदि किसी को आपत्ति है या सुझाव देना हो तो वह लिखित रूप में 30 दिन के भीतर अध्यक्ष विशेष क्षेत्र प्राधिकरण श्री चिंतपूर्णी एवं उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।