पंजाबः कोर्ट ने ASI सहित 7 पुलिस मुलाजिमों के गैरजमानती वारंट जारी, जाने मामला

पंजाबः कोर्ट ने ASI सहित 7 पुलिस मुलाजिमों के गैरजमानती वारंट जारी, जाने मामला
पंजाबः कोर्ट ने ASI सहित 7 पुलिस मुलाजिमों के गैरजमानती वारंट जारी

बठिंडा: नशा तस्करी के केस में सीआईए स्टाफ ने 4 साल पहले केस दर्ज किया था। जिसको लेकर अदालत ने एएसआई सहित 7 पुलिस मुलाजिमों को सम्मन भेजकर 26 सितंबर को पेश होने का आदेश जारी किए थे। लेकिन इनमें से कोई भी पुलिस मुलाजिम सम्मन मिलने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुआ। इसी को लेकर कोर्ट ने सभी के गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। साथ ही अदालत ने ऑर्डर की कॉपी एसएसपी बठिंडा को भेजकर हिदायत दी है कि वह मुलाजिमों को अरेस्ट करवाकर कोर्ट में पेश करें। 

जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता गगनदीप सिंह के वकील विकास कुमार ने बताया कि 8 जून 2018 को एएसआई कृपाल सिंह ने पुलिस पार्टी समेत सुबह गगनदीप सिंह के घर में दबिश देकर उसके भाई अमनदीप सिंह को हिरासत में लेकर चली गई। इसके बाद शाम को अमनदीप के परिजनों को पता चला कि पुलिस ने अमनदीप सिंह, राजेश व परवेश पर नशा तस्करी का केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कहीं और दिखाई है। गगनदीप सिंह ने स्थानीय अदालत में 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ याचिका दायर की थी। गगनदीप सिंह ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज पेश कर दी, जिसमें उसके भाई को पुलिस घर से लेकर जा रही है। 

इसके बाद अदालत ने सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर उस समय सीआईए स्टाफ एवं थाना कैनाल में तैनात रहे पुलिस कर्मी एएसआई कृपाल सिंह, सीआईए स्टाफ, एएसआई इंद्रजीत सिंह कैनाल कालोनी, एएसआई कुलविन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल रंजन कुमार, कांस्टेबल अमरीक सिंह, कुलविन्द्र सिंह, गगनदीप सिंह को सम्मन भेजकर अदालत में पेश होने को कहा था लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए। इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं।