पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की निजी स्कूलों को चेतावनी

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की निजी स्कूलों को चेतावनी

मोहालीः पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दाखिला नियमों के विपरीत चल रहे स्कूलों को चेतावनी जारी की है। बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ स्कूल निर्धारित नियमों की अनदेखी कर अधिक छात्रों को स्कूल में दाखिल कर रहे है। बोर्ड ने ऐसे निजी स्कूलों को पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अगर भविष्य में भी ये स्कूल बिना बुनियादी ढांचे और निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना छात्रों को लेते हैं तो उनके दाखिले को खारिज कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं संबंधित स्कूल के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने कुछ मान्यता प्राप्त स्कूलों और सहयोगी संस्थानों द्वारा नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

बोर्ड की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि आमतौर पर ऐसे मामले सामने आते हैं कि स्कूलों में छात्रों का दाखिला शेड्यूल समाप्त होने के बाद भी ये संस्थान  मान्यत प्राप्त नियमों की उल्लंघना मंजूर गिणती से अधिका दाखिला लेने वाले छात्रो के भविष्य का हवाला देकर बोर्ड से अतिरिक्त सेक्शन की मांग करते हैं, जबकि कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में नामांकित छात्रों की संख्या निचली कक्षाओं की तुलना में कम होती है। उन्होंने कहा कि अगर बुनियादी ढांचे और शर्तें पूरी नहीं की जाती, तब भी संस्थान अतिरिक्त सेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, जो तर्क संगत नहीं है।

इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष सतबीर बेदी ने कहा कि जिन संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान अतिरिक्त सेक्शन के लिए केस प्राप्त होंगे, उन पर अभिभावक नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा और बुनियादी ढांचे और शर्तों को पूरा नहीं करने वाले स्कूलों को बिना विचार किए खारिज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की पेनल्टी या अन्य छूट के साथ वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ मान्यता प्राप्त और एसोसिएट संस्थानों को उनकी लॉगिन आईडी के जरिये इस संबंधी जानकारी भेज दी गई है। इसके अलावा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी दी जा रही है।