पंजाबः हाईकोर्ट ने Lawrence की इंटरव्यू साइट से हटाने के दिए आदेश, DGP की अध्यक्षता में बनेगी SIT

पंजाबः हाईकोर्ट ने Lawrence की इंटरव्यू साइट से हटाने के दिए आदेश, DGP की अध्यक्षता में बनेगी SIT

चंडीगढ़ः लॉरेंस बिश्नोई के हिरासत में इंटरव्यू का मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहे है। दरअसल, इस मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दे रही एडवोकेट तनु बेदी ने कहा कि इस इंटरव्यू को देख कर कई युवा इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई को महिमामंडित किया जा रहा है। इंटरव्यू में लॉरेंस इन हत्याओं को सही बता रहा है। इंटरव्यू ने जेल सिस्टम की पोल खोली है। लॉरेंस बिश्नोई के हिरासत में इंटरव्यू मामले की जांच के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट एसआईटी बनाएगा। पंजाब सरकार ने इसके लिए अफसरों की लिस्ट कोर्ट को सौंपी है। कोर्ट ने कहा कि कमेटी डीजीपी प्रबोध कुमार की अध्यक्षता में बनेगी। उनके अलावा डीआईजी एस राहुल कमेटी में होंगे। तीसरे के नाम पर गौर कर बता दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, यहां की कानून व्यवस्था का राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस इंटरव्यू को साइट से हटाया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जेलों में बॉडी स्कैनर्स सही तरीके से काम करें और जेल की दीवारों को ऊंचा कर दिया जाए तो इससे भी काफी फर्क पड़ सकता है। जेलों में जैमर पूरी तरह से नहीं लगाने पर हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि कब तक आप अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। सीसीटीवी फुटेज में ऑडियो रिकॉर्डिंग तक नहीं होने पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। हाईकोर्ट को बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे 11 करोड़ की लागत से आएंगे। इस पर हाईकोर्ट ने तत्काल बॉडी स्कैनर, सीसीटीवी और जैमर लगाए जाने के आदेश दिए हैं।