पंजाबः मेडिकल स्टोरों को लेकर आदेश जारी 

पंजाबः मेडिकल स्टोरों को लेकर आदेश जारी 

कपूरथलाः पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। वहीं नशे को रोकने के लिए डीसी ने नए आदेश जारी किए है। दरअसल, जिले में नशीली दवाइयां बेचने पर रोक लगाने के लिए डीसी करनैल सिंह ने मेडिकल स्टोरों को आदेश जारी किए हैं। धारा 144 के तहत जारी आदेश में सभी मेडिकल स्टोर के मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है। उन्हें हिदायत की गई है कि इन कैमरों की रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम एक महीने की होनी चाहिए।

यह आदेश 15 दिसंबर तक लागू रहेंगे। डीसी ने एसएसपी कपूरथला, जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ड्रग्स , ड्रग इंस्पेक्टर और एसडीएम इन आदेशों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। डीसी के आदेशों में कहा गया है कि मेडिकल स्टोरों पर सरकार द्वारा प्रतिबंधित दवाएं (शेड्यूल एक्स और एच ड्रग ) बेची जा रही हैं। युवा पीढ़ी और बच्चों को नशे से बचाने के लिए मेडिकल स्टोर्स पर कैमरे लगाना अनिवार्य है ताकि मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग के दौरान मेडिकल स्टोर्स पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।