पंजाबः इस मामले में NCSC कमीशन ने दिए जांच के आदेश, 14 दिन में मांगी रिपोर्ट

पंजाबः इस मामले में NCSC कमीशन ने दिए जांच के आदेश, 14 दिन में मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़ : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गुरुद्वारा श्री बुंगा नानकसर रविदासिया सिंघा रेजिस्टर्ड के उपाध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत को लेकर NCSC कमीशन ने एक्शन लिया है। दरअसल, 60 से अधिक हथियारबंद लोगों ने गुरुद्वारे में घुसकर कब्जा करने की नियत से हिंसा की थी। जिस पर NCSC कमीशन अध्यक्ष विजय सांपला ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बठिंडा प्रशासन को नोटिस जारी किया है। इस दौरान विजय सांपला ने बठिंडा प्रशासन को कार्रवाई की रिपोर्ट 14 दिनों में देने को कहा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को लिखित शिकायत में गुरुद्वारा के उपाध्यक्ष जसवीर सिंह महराज ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब की स्थापना 1946 में संत साधु राम टिब्बे वाले ने की थी। गुरुद्वारा साहिब से रविदासिया सिख समुदाय की भावना और आस्था जुड़ी हुई है। श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा के एसजीपीसी के 60 से अधिक सदस्यों ने जबरन कब्जा करने के इरादे से तेज धार वाले हथियारों (तलवार और लाठी) के साथ गुरुद्वारा बुंगा नानकसर रविदासिया सिंघा में प्रवेश किया और गुरुद्वारा सेवादारों को पीटना शुरू कर दिया। इससे गुरुद्वारा साहिब के कई सदस्यों को चोटें आईं और वे अस्पताल में भर्ती हैं।

इस बीच आयोग ने फरीदकोट क्षेत्र के संभागीय आयुक्त; पुलिस महानिरीक्षक (बठिंडा क्षेत्र), बठिंडा के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (जिला बठिंडा) को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान मामले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तथ्यों सहित पोस्ट या ईमेल के माध्यम से 31 मई तक भेजने के लिए कहा गया है। सांपला ने अधिकारियों को चेताया कि यदि कार्रवाई की गई रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है और दिल्ली में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किया जा सकता है।