पंजाबः शादी समारोहों के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल पर लगी रोक

पंजाबः शादी समारोहों के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल पर लगी रोक
पंजाबः शादी समारोहों के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल पर लगी रोक

फरीदकोट : जिलाधिकारी डाॅ. रूही दुग आईएएस जिला फरीदकोट की सीमा के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।रुही दुग्ग ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर ड्रोन या अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि तरनतारन जिले में ड्रोन की मदद से हथियारों की तस्करी का प्रयास किया गया।

शरारती तत्वों द्वारा ड्रोन की मदद से कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ा जा सकता है। इसलिए आम लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शादियों और अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रहा है तो ड्रोन के इस्तेमाल के लिए उपायुक्त कार्यालय से पूर्वानुमति ली जाएगी। अगर वह कार्यालय की मंजूरी के बिना ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 14 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे।