पंजाबः मान सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार, फिर 424 वीआईपी को मिलेगी सुरक्षा

पंजाबः मान सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार, फिर 424 वीआईपी को मिलेगी सुरक्षा

पंजाबः मान सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार, फिर 424 वीआईपी को मिलेगी सुरक्षा

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुआई वाली सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को फटकार लगाई. मान सरकार ने कोर्ट से कहा कि 424 लोगों की सुरक्षा अस्थायी रूप से हटाई गई है, जो 7 जून से फिर से बहाल कर दी जाएगी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.

पिछले हफ्ते सरकार ने इन लोगों की सुरक्षा हटा दी थी या कम कर दी थी. इन 424 लोगों में शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे, जिन्हें रविवार को पंजाब के मनसा जिले में अज्ञात हमलावारों ने गोलियों ने भून डाला था. 

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने 30 जून को पिछली सुनवाई के दौरान आप सरकार से यह साफ करने को कहा था कि  किस आधार पर लोगों की सुरक्षा वापस ली गई और उनकी पहचान सार्वजनिक हुई. 

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सीलबंद लिफाफे में 2 जून को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. सोनी के वकील मधु दयाल ने बताया, 'पंजाब सरकार ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि किन वजहों से लोगों की सुरक्षा वापस ली गई. उनके पास केंद्र सरकार की रिपोर्ट नहीं थी और इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है.'