बिना परमिट प्राप्त किए वाहन मालिक उम्मीदवार के पक्ष में नहीं कर सकेंगे प्रचार-प्रसार
उन्होंने बताया कि ऐसा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ण्डनीय अपराध है। जतिन लाल ने बताया कि जिला में लोकसभा चुनाव के दौरान इस प्रयोजनार्थ रखने के लिए उड़न दस्ते व स्थैतिक टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि उड़न दस्तों व स्थैतिक निगरानी टीमों द्वारा वाहनों की जब्ती से बचने के लिए सक्षम अधिकारी से परमिट प्राप्त किए बिना किसी भी वाहन का प्रयोग किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।