पंजाबः स्पीकर संधवा की बढ़ी मुश्किलें, इस केस में जमानत याचिका हुई रद्द

पंजाबः स्पीकर संधवा की बढ़ी मुश्किलें, इस केस में जमानत याचिका हुई रद्द
पंजाबः स्पीकर संधवा की बढ़ी मुश्किलें

तरनतारन : पंजाब से बड़ी ख़बर सामने आई है। विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल, जहरीली शराब से हुई मौतों के खिलाफ जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के समक्ष आप पार्टी की ओर से धरना देने के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बाबत थाना सदर तरनतारन में दर्ज केस के आरोपी व विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा की एडिशनल सेशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अदालत ने आरोपियों के जारी किए थे गिरफ्तारी वारंट 

एसीजेएम बगीचा सिंह की अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने के कारण स्पीकर कुलतार संधवा, डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोड़ी, तीन मंत्रियों लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह मीत हेयर, हरभजन सिंह ईटीओ, विधायक मनजीत सिंह बिलासपुरा, कुलवंत सिंह पंडोरी की जमानत को 30 अगस्त को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद मंत्रियों ने अदालत में दोबारा जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जो रद्द कर दी गई थी। अदालत ने आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए थे।

हाईकोर्ट में करेंगे चैलेंज: एडवोकेट दीपक 

विधानसभा स्पीकर संधवा ने एसीजेएम बगीचा सिंह की अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए एडिशनल सेशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी, जो वहां से भी रद्द हो गई। एडवोकेट दीपक अरोड़ा ने बताया कि एडिशनल सेशन जज की ओर से दिए गए फैसले को अब केवल हाईकोर्ट में चैलेंज करते हुए वहां पर जमानत की अर्जी लगाई जा सकती है।

क्या है मामला

वर्ष 2020 में जहरीली शराब पीने से तरनतारन में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी जाती रही थी। इस मामले में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी ने जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स समक्ष धरना दिया था।