पंजाबः नोवा बैकरी के मालिक को लगा 20 हजार रुपए का जुर्माना, जानें मामला

पंजाबः नोवा बैकरी के मालिक को लगा 20 हजार रुपए का जुर्माना, जानें मामला

लुधियानाः हैबोवाल में स्थित नोवा बैकरी के मालिक को कंज्यूमर कोर्ट ने 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। दरअसल, 2 साल पहले एक व्यक्ति ने बेटे के जन्मदिवस पक केक ऑर्डर करवाया था। उस दौरान बेकरी के उक्त केक में से एक चींटी मिली थी। जिसके बाद बर्थडे पार्टी मेंं केक खाने से बेटे समेत रिश्तेदार बीमार पड़ गए थे। मामले की जानकारी देते हुए राजिंद्र कुमार निवासी हैबोवाल कलां बताया कि बिना किसी बिल के बेकरी मालिक ने उन्हें 15 फरवरी 2021 केक दिया था। समारोह के दौरान मेहमान को केक के एक टुकड़े में चींटी मिली और फिर उसे खाने के बाद वह बीमार पड़ गए। राजिंद्र मुताबिक केक खाने के बाद उनके बेटे कार्तिक को भी बुखार आ गया।

डॉक्टरों ने भी पुष्टि की कि चीटीं वाला केक खाने से वह बीमार हुए। केक खाने के बाद वह खुद भी बीमार पड़ गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसकी शिकायत करने के लिए बेकरी मालिक से संपर्क किया, लेकिन उसने उनके साथ गलत व्यवहार किया। केक में चींटी मिलने के कारण उन्होंने बेकरी को कानूनी नोटिस भेजा। बचाव में बेकरी मालिक के वकील ने तर्क दिया कि केक इंसानों के खाने के लिए सही था। 

यहां तक ​​कि खरड़ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों की 9 मार्च, 2021 की एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कहा गया कि केक में कोई कीड़ा नहीं पाया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि किसी अन्य खाद्य पदार्थ के सेवन से मेहमान बीमार पड़ सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि बेकरी मालिक ग्राहक को कोर्ट के ऑर्डर मिलने के 30 दिनों के बीच 20 हजार रुपए देंगे।