पानी की बर्बादी करने पर आज से कटेगा चालान, लगेगा 5 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना

पानी की बर्बादी करने पर आज से कटेगा चालान, लगेगा 5 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना

चंडीगढ़: शहर में गर्मियों की शुरुआत होते ही पानी की मांग बढ़ गई है। ऐसे में जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं, उन पर नगर निगम ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। शनिवार से रोजाना सुबह 5:30 से 8:30 बजे के बीच नगर निगम की टीमें शहर के अलग-अलग हिस्सों में घूमेंगी और जो भी व्यक्ति इस दौरान पानी बर्बाद करता देखा जाएगा उसका 5250 रुपये का चालान काटा जाएगा।

नगर निगम ने इसके लिए 18 एसडीई समेत विभिन्न जेई व अन्य कर्मचारियों की टीमों का गठन किया है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में सुबह साढ़े पांच बजे पानी आता है, इसलिए टीमें भी सुबह तीन घंटे शहर के अलग-अलग हिस्सों में घूमेंगी। निगम की तरफ से बताया गया है कि अगर कोई भी फ्रेश पानी से वाहनों और कोर्टयार्ड को धोते हुए या लॉन में पानी देते हुए पाया गया तो उसे कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, बल्कि सीधे उसका 5250 रुपये का चालान कटेगा। 

चालान की राशि को पानी के बिल में जोड़ कर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी के पानी के मीटर चैंबर में रिसाव या टंकी ओवर फ्लो हो रही होगी तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को दो दिन का नोटिस दिया जाएगा। अगर दो दिन में रिसाव को बंद नहीं किया गया तो 5250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

निगम की तरफ से कहा गया है कि टीमों को जांच के दौरान अगर किसी व्यक्ति के घर में पानी के पाइप लाइन में बूस्टर पंप लगा मिला तो टीम की तरफ से उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और चालान काटा जाएगा। अगर जुर्माना लगाने के बाद भी कोई बार बार उल्लंघन करता है तो बिना किसी नोटिस के संबंधित व्यक्ति का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।