पंजाबः निजी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज, जानें मामला

पंजाबः निजी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज, जानें मामला
निजी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज

श्री मुक्तसर साहिबः जिलें में निजी स्कूल में गंदगी से बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। यह मामला थाना सिटी पुलिस ने बूड़ा गुज्जर रोड स्थित लिटिल फ्लावर कान्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई उन पर स्कूल के अंदर और बाहर सफाई न रखने तथा पीने के पानी की टंकियों को भी साफ न रखने के कारण भयानक बीमारियां की फैलने की आशंका के चलते कार्रवाई की गई है। जिले में यह अपनी तरह का पहला मामला है और इस कारण विभिन्न स्कूलों के प्रबंधकों और आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

मामले की जानकारी देते हुए एएसआई जगतार सिंह ने बताया कि उन्हें गश्त के दौरान यह सूचना मिली थी कि शहर की बूड़ा गुज्जर रोड पर स्थित लिटिल फ्लावर कान्वेंट के अंदर और बाहर सफाई नहीं रखी जा रही है। स्कूल के बाथरूमों की सफाई न रखे जाने के कारण उनका बुरा हाल है। बाथरूम नियमित रूप से साफ नहीं करवाए जा रहे हैं। इसी तरह ही बच्चों को पीने के लिए साफ पानी भी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। पानी की टंकियों की सफाई नहीं की जा रही है। जहां पर पीने का पानी स्टोर किया जाता है, उस स्थान की भी सफाई न किए जाने के कारण बुरा हाल है। इस स्कूल में शहर के अलावा गांवों के भी बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है लेकिन स्कूल प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है। 

सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने की स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी बनती है लेकिन दोनों ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे। इस बदइंतजामी के कारण ही स्कूल के कई बच्चे बीमार हो चुके हैं। स्कूल में भयानक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। इससे आसपास के क्षेत्र के बच्चों में भी महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है। इसलिए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। इस पर थाना सिटी पुलिस ने स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर विनसेंट और प्रिंसिपल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 269 व 270 के तहत केस दर्ज कर लिया है।