स्नैचिंग मामलें में आरोपी को हजारों रुपए जुर्माने सहित 5 साल की सजा

स्नैचिंग मामलें में आरोपी को हजारों रुपए जुर्माने सहित 5 साल की सजा

पंचकूला ( अजीत झा ) : आरोपी ने 6 जुलाई 2022 को महिला के साथ स्नैचिंग की थी। जिस मामले में न्यायधीश ने 5 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना दिया गया। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मगंलवार को मोबाइल स्नैचिंग मामलें में आरोपी सुमित उर्फ गोलू पुत्र सतगुरु लाल वासी मौंली जाँगरा चंडीगढ़ को सत्र न्यायाधीश पंचकूला हरबीर सिंह दहिया की अदालत से मोबाइल स्नैंचिग मामलें में 5 साल सजा 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। 

जानकारी के मुताबिक दिनांक 06.06.2022 को पीडिता/शिकायतकर्ता हैली वासी गाँव कुरुक्षेत्र हाल किरायेदार सेक्टर 7 पंचकूला में किराये पर रह रही है। जब वह शाम को मार्किट सेक्टर 7 में घूमनें के लिए गई तो पीछे से एक स्कूटी सवार लडका मोबाइल छिन्नकर भाग गया।

जिस बारें थाना सेक्टर 7 में प्राप्त शिकायत पर भा.द.स. की धारा 379-ए के तहत मामला दर्ज किया गया। जिस मामले में आगामी तफतीश उप.नि. यादविन्द्र सिंह के द्वारा अमल में लाई गई औऱ मामलें में आगामी पैरवी जिला न्यायवादी नरेश गर्ग के द्वारा समय पर गवाही व अन्य कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मामलें में सत्र न्यायाधीश पंचकूला की अदालत नें गवाही व सबूतो के आधार पर उपरोक्त आरोपी सुमित उर्फ गोलू पुत्र सतगुरु लाल चंडीगढ़ मौलीजागरां वासी को 5 साल की सजा सुनाई।