पंजाबः 31 दिसंबर को इतने बजे तक मना सकेंगे नया साल, आदेश जारी 

पंजाबः 31 दिसंबर को इतने बजे तक मना सकेंगे नया साल, आदेश जारी 

मोहालीः नए साल को लेकर प्रशासन ने नए आदेश जारी किए है। दरअसल, प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत रात 1 बजे तक क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। डीसी ने कानून-व्यवस्था के मद्देनजर 31 दिसंबर और 1 जनवरी की मध्य रात्रि एक बजे शहर की सभी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट आदि बंद करने का आदेश दिए है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने इस संबंध में पुलिस को भी निर्देश दे दिए हैं।

ये आदेश डीसी मोहाली द्वारा धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों के अनुपालन में जारी किए गए हैं। ऐसे में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस पूरे शहर में नाकेबंदी करने की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में नाकाबंदी करेंगी। पुलिस रात भर गश्त करेगी। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव पर भी विशेष जांच की जाएंगी।