पंजाबः पूर्व सीएम के सलाहाकार की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला, विजीलेंस को दिए ये निर्देश

पंजाबः पूर्व सीएम के सलाहाकार की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला, विजीलेंस को दिए ये निर्देश

चंडीगढ़ः पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार भरत इंद्र चहल को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। विजिलेंस आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच कर रही है। कोर्ट ने विजिलेंस को आदेश दिया कि वे इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट जमा कराए, उसके बाद एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया जाएगा। जस्टिस राज मोहन सिंह ने भरत इंद्र चहल को कहा कि वह विजिलेंस के सामने पेश होकर जो भी रिकॉर्ड हैं वह अधिकारियों को जमा कराएं। इससे पहले भरत इंद्र चहल को विजिलेंस ने सम्मन भेजकर 15 मार्च को भी तलब किया था। विजिलेंस द्वारा उनके तवक्कली मोड़ स्थित घर जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को सम्मन सौंपे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने विजिलेंस टीम से भरत इंदर चहल के घर आने पर उन्हें समन सौंप दिए जाने की बात कही गई थी।

विजिलेंस चहल के घर और पैलेस के बाहर नोटिस भी लगा चुकी है, लेकिन टीम की कार्रवाई के बावजूद चहल जांच में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे थे। वह इस बार भी जांच टीम के समक्ष पेश होंगे या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पटियाला विजिलेंस ब्यूरो की तकनीकी टीम भरत इंद्र सिंह चहल की संपत्तियों की फिजिकल जांच भी कर चुकी है। टीम पटियाला-सरहिंद रोड स्थित उनके मैरिज पैलेस और शॉपिंग मॉल की पैमाइश की जा चुकी है। इस दौरान सामने आई खामियों के बाद विजिलेंस टीम द्वारा चहल को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।