रेपिडो टैक्सी सर्विस को बड़ा झटका, सभी सेवाएं होंगी बंद

रेपिडो टैक्सी सर्विस को बड़ा झटका, सभी सेवाएं होंगी बंद

नई दिल्ली : रेपिडो टैक्सी सर्विस कंपनी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने पुणे में कंपनी को अपनी सभी सेवाएं तत्काल रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा, डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस के हैं। रेपिडो टैक्सी सर्विस को लेकर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार 13 जनवरी से कंपनी को सभी सेवाएं रोकने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सभी सेवाएं बंद करने को तैयार हो गई है। इस मामले में अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।

जानें क्या है पूरा मामला

पुणे RTO ने 29 दिसम्बर 2022 को ये कहते हुए रेपिडो को लाइसेंस देने से मना कर दिया था कि राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर कोई नियम नहीं है। इसके बाद रेपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने 'बाइक टैक्सी' को लेकर स्वतंत्र समिति बनाई है। समित जल्द ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तब तक राज्य सरकार इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग करती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान बाइक टैक्सी की अनुमति देने वाली नीति तैयार करने में अनिश्चितता के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी और कहा कि उसे किसी न किसी रूप में अपना रुख स्पष्ट करना होगा।