पंजाबः आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चों को नोंच कर खाया, दूसरा घायल

पंजाबः आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चों को नोंच कर खाया, दूसरा घायल

फिरोजपुरः पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कुत्ते के काटने पर  दो दिन पहले सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर किसी का पालतू या आवारा कुत्ता किसी को काट ले तो एक दांत से काटने पर 10 हजार रुपये और दो दांत से काटने पर 20 हजार रुपये नगर कोंसलर या मालिक पर जुर्माना हो सकता है, वहीं जीरा के पास शाहवाला गांव से दर्दनाक हादसे का मामला सामने आया है। जहां भट्ठे पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चों को हड्डाहोड़ी के आवारा कुत्ते नोच कर खा लिया। इस मौके पर दूसरा बच्चा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जहां एक बच्चे की मौत हो गई हैं। वहीं, दूसरे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका इलाज चल रहा है। इस दौरान जानकारी देते परिवारक सदस्यों ने बताया कि वह काम के लिए यूपी से पंजाब आए हुए हैं और जीरा में एक ईट बनाने वाले भठ्ठे पर वह काम कर रहे हैं और बीते दिन उनके दो छोटे-छोटे बच्चे जो खेलते हुए दूसरे खेत में अपनी मौसी को मिलने जा रहे थे कि रास्ते में हड्डा रोड़ी के आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया ओर उनके एक बेटे को नोंच नोंच खा गए और दूसरा घंभीर जख्मी हो गया।