पंजाबः 20 जुलाई तक धारा 144 लागू, आदेश जारी

पंजाबः 20 जुलाई तक धारा 144 लागू, आदेश जारी

होशियारपुरः जिले में डीसी कोमल मित्तल ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 20 जुलाई तक लागू रहेंगे। इस दौरान डीसी कोमल ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाइस चेयमैन पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी पत्र के अनुसार 4 जुलाई से 15 जुलाई तक 8वीं के री-अपीयर एग्जाम हैं। इसके चलते जिले में एग्जाम के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

डीसी कोमल मित्तल ने बताया कि परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों के रिश्तेदार और अन्य व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के ईर्द-गिर्द एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण अप्रिय घटना होने की शंका बनी रहती है और परीक्षा की पवित्रता भी भंग होती है। इसलिए धारा 144 लागू रहेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग किया गया है। ऐसे में 20 जुलाई तक जिले की सीमा के अंदर सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के घेरे में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी।