जालंधरः लोकसभा उपचुनाव को लेकर DC ने जारी किए आदेश, देखें वीडियो

जालंधरः लोकसभा उपचुनाव को लेकर DC ने जारी किए आदेश, देखें वीडियो

जालंधर, वरुण/हर्षः महानगर में लोकसभा के उपचुनाव की तारीख का ऐलान पहले ही हो गया है। चौधरी संतोख सिंह के निधन के बाद लोकसभा उपचुनाव की सीट खाली हो गई थी। जिसके बाद दो दिन पहले उपचुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान करते हुए कहा था कि लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग 10 मई को और रिजल्ट 13 मई को घोषित किया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग के लोकसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद आज जालंधर के डीसी कार्यालय में डिप्टी कमीशनर जसप्रीत सिंह ने प्रेस वार्ता की। जिसमें डीसी जसप्रीत सिंह और पुलिस कमिश्नर कुलजीत सिंह व अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुएl प्रेस वार्ता के दौरान डीसी ने बताया कि लोकसभा उपचुनाव दौरान जालंधर में लगभग 1,60,0000 लाख वोटर हैl इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा विस उपचुनाव की वोटिंग को लेकर कुल 1972 पोलिंग स्टेशन बनाये गए हैँ।

जिन पर हमारी और से पूरी मॉनिटरिंग रहेगी। इस दौरान उन्होंने सवेदनशील इलाकों को लेकर कहा कि किसी भी शरारती अनंसर को चुनाव के दौरान माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। डीसी ने कहा कि जालंधर में चुनाव शांतिपूर्वक करवाए जाने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे है। इस दौरान डीसी जसप्रीत सिंह ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी पूरा बरकरार रखा जायेगा। वहीं लोकसभा उपचुनाव कहा के उन अकाउंटेंट कैश लिमिट 50000 रखी हैँ उसके इलावा कैश नहीं  रख सकते। वहीं डीसी जसप्रीत सिंह ने जालंधर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जालंधर में हथियार उठाने पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

बता दें कि बीते दिन डीसी ने जिला जालंधर के सभी असला धारको को तुरंत अपने हथियार निकटतम पुलिस स्टेशनों या हथियार डीलरों के पास जमा करने के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि समय पर हथियार जमा नहीं करने की स्थिति में जाबाता फोजदारी के तहत कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जारी आदेशों के अनुसार सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस कर्मी, बैंक सुरक्षा गार्ड, कारखानों के सुरक्षा गार्ड, खिलाड़ी (वे निशानेबाज जो राष्ट्रीय राइफल संघ के सदस्य हैं, किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जिनको जेड पल्स सुरक्षा मिली हो या जिन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के मद्देनजर माननीय न्यायालय द्वारा असला जमा करने से छूट दी गई है, ये आदेश 15 मई तक प्रभावी रहेंगे।