जालंधरः हाईकोर्ट से बर्खास्त एसएचओ Navdeep Singh की जमानत याचिका खारिज

जालंधरः हाईकोर्ट से बर्खास्त एसएचओ Navdeep Singh की जमानत याचिका खारिज

जालंधर, ENS: ढिल्लों भाइयों के नहर में कूदने के मामले में बर्खास्त इंस्पेक्टर नवदीप सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक मानवजीत और जश्नबीर को लेकर नवदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फरार चल रहे एसएचओ नवदीप सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए ढिल्लों परिवार के वकील गुरजीत सिंह काहलों ने बताया कि हाईकोर्ट ने नवदीप सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में वांछित 3 पुलिसकर्मी अभी भी फरार हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए बर्खास्त इंस्पेक्टर नवदीप सिंह, एएसआई बलविंदर सिंह और महिला कांस्टेबल जगजीत कौर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।

ब्यास नदी में छलांग लगाने वाले दो भाइयों में से एक जश्नबीर का शव नदी के साथ लगते खेतों से पानी कम होने के बाद मिट्टी में दबा हुआ मिला था। मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब के डीजीपी गौरव यादव आत्महत्या मामले में आईपीसी धारा 306 के तहत मामला दर्ज होते ही इंस्पेक्टर नवदीप सिंह को बर्खास्त कर दिया था। आरोप है कि ढिल्लों भाई जश्नबीर सिंह ढिल्लों और मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पुलिस प्रताड़ना के कारण ब्यास नदी में छलांग लगाई थी।

गोइंदवाल साहिब पुल से ब्यास नदी में छलांग लगाने वाले जश्नबीर का शव तो मिल गया, लेकिन उसके बड़े भाई मानवजीत का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। दोनों भाइयों के पिता ने हाल ही में दावा किया था कि घटना के कई दिनों बाद मानवजीत का मोबाइल फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। उन्हें शक है कि एसएचओ नवदीप सिंह एक आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति है और उसने अपने लड़के के शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया है।