पंजाबः गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सुखपाल खैहरा

पंजाबः गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सुखपाल खैहरा

जालंधर, ENS: भुलत्थ से कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, जांच कमेटी के आदेशों पर हुई गिरफ्तारी व निचली अदालत द्वारा हिरासत बढ़ाए जाने के आदेशों के बाद अब पंजाब के भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। सुखपाल खैहरा ने दावा किया कि मार्च 2015 में दर्ज एक एफआईआर में उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें केस से रिहा कर देना चाहिए। यह मामला आर्म्स एक्ट के अलावा, NDPS के तहत दर्ज किया गया था। खैहरा ने अपनी मांग में कहा कि उन्होंने गरिमा और सम्मान का जीवन जिया है।

अपने पूरे जीवन में सार्वजनिक सेवा प्रदान की है, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से परोक्ष, राजनीति से प्रेरित, दुर्भावपूर्ण, असंगत और कष्टप्रद विचार के लिए घोर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। खैहरा की तरफ से हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हवाला दिया गया है। उनका कहना है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब किया था और उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उन्हें 2015 के ड्रग्स मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

2022 में उन्हें जमानत मिल गई। फरवरी 2023 में शीर्ष अदालत ने ड्रग्स मामले में उनके खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद अब 28 सितंबर को पंजाब पुलिस ने उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। इस दौरान मामला न्यायाधीश विकास बहल के पास सुनवाई के लिए पहुंचा, लेकिन उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया और केस को मुख्य न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया। न्यायाधीश बहल का कहना था कि एक वकील के तौर पर वह एक ऐसे केस में पेश हुए थे, जिसमें विधायक खैहरा रेस्पोंडेंट थे।