पंजाबः कानून अधिकारी मित्तल को जुर्माना और 4 साल की हुई सजा, जाने मामला

पंजाबः कानून अधिकारी मित्तल को जुर्माना और 4 साल की हुई सजा, जाने मामला

चंडीगढ़: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने आज पंजाब के एडीजीपी (जेल) के कानून अधिकारी मनीष मित्तल को रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने के मामले में 4 साल कैद की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मनीष मित्तल को 2015 में 7 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। विशेष सीबीआई अदालत में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को दोषी करार दिया था।

पटियाला के शिकायतकर्ता ने सीबीआई को दी अपनी शिकायत में कहा था कि उसे हत्या के एक मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। शिकायतकर्ता ने नाभा मॉडर्न जेल में अपनी 20 साल की सजा में से 14 साल पूरे कर लिए थे। कैदी के अच्छे आचरण के कारण उसकी शेष 6 वर्ष की सजा कम कर दी गई। कैदी ने पूरी सजा की फाइल पास कराने के लिए पंजाब एडीजीपी (जेल) कार्यालय में तैनात कानून अधिकारी मनीष मित्तल से संपर्क किया था।

आरोप के मुताबिक, मनीष ने फाइल पास करने और केस अपने पक्ष में करने के लिए शिकायतकर्ता से 7000 रुपये की मांग की थी। 25 अगस्त को लॉ ऑफिसर ने पैसे लेकर उसे सेक्टर-17 स्थित एडीजीपी ऑफिस में बुलाया। शिकायतकर्ता की जानकारी के आधार पर सीबीआई ने पहले ही जाल बिछा दिया था। जैसे ही शिकायतकर्ता ने कानून अधिकारी को रिश्वत दी, सीबीआई ने मनीष मित्तल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था।