पंजाबः केक से मानवी की मौ+त के मामले को लेकर हाई कोर्ट का फैसला

पंजाबः केक से मानवी की मौ+त के मामले को लेकर हाई कोर्ट का फैसला

पटियालाः 24 मार्च को अपने जन्मदिन पर बेकरी से ऑनलाइन केक ऑर्डर कर खाने से हुई मानवी की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। दो महीने बाद बुधवार को पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए केक और बिसरा के नमूने फोरेंसिक लैब से आए, जिसमें कहा गया कि यह जहर नहीं था। इसका मतलब है कि केक में कोई जहरीला पदार्थ नहीं था। हालांकि, परिवार इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है. परिजनों का कहना है कि अभी पैथोलॉजी रिपोर्ट नहीं आई है।

जिसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। नाना हरबंस लाल ने कहा कि कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट देखकर वह हैरान रह गए, जबकि केक खाने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक केक और बिसरा दोनों में जहर नहीं था। केक के अंदर से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि उसके पास खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ सामने नहीं आया।

पैथोलॉजी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। संभव है कि लड़की की मौत की असली वजह सामने आ जाए और परिवार को न्याय मिल सके। 24 मार्च को मानवी का 10वां जन्मदिन था। ऑनलाइन ऑर्डर किया गया केक खाने से मानवी की तबीयत बिगड़ गई। जब बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने स्वास्थ्य विभाग से केक का सैंपल लेकर जांच कराने का अनुरोध किया। बाद में बेकरी के मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब रिपोर्ट सामने आने के बाद बेकरी मालिक गुरप्रीत सिंह को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।