पंजाबः चेहरा ढककर पैदल या गाड़ी चलाने और पर लगी रोक, आदेश जारी 

पंजाबः चेहरा ढककर पैदल या गाड़ी चलाने और पर लगी रोक, आदेश जारी 

फिरोजपुरः जिले में चेहरा ढककर पैदल या गाड़ी चलाने पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है। दरअसल, जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर राजेश धीमान आईएएस ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फिरोजपुर की सीमा के भीतर आम नागरिकों को वाहन चलाते समय और सड़क पर चलते समय चेहरा ढककर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि फिरोजपुर के सीनियर पुलिस कप्तान द्वारा उनके ध्यान में लाया गया है कि फिरोजपुर जिले में आम लोग वाहन चलाते समय या पैदल चलते समय अपने चेहरे को कपड़े से ढक लेते हैं, जिसके कारण उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है।

बता दें कि इस तरह से चेहरा ढकने से असामाजिक शरारती तत्व किसी भी अपराध को अंजाम देकर पुलिस से बच सकते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जनहित में आम जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला फिरोजपुर में चेहरा ढककर वाहन चलाने और चेहरा ढककर पैदल चलने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण मास्क या मेडिकल सुपर विजन के तहत कोई अन्य चीज पहनी हो। ये आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे।