अटल बिहारी बाजपेई महाविद्यालय एनएसएस शिविर में बताए सड़क सुरक्षा नियम 

अटल बिहारी बाजपेई महाविद्यालय एनएसएस शिविर में बताए सड़क सुरक्षा नियम 

मोटर व्हीकल एक्ट 2019,और नशा निवारण पर बने एनडीपीएस एक्ट की दी जानकारी 

ऊना/सुशील पंडित :  एनएसएस इकाई अटल बिहारी बाजपेई राजकीय महाविद्यालय बंगाणा एनएसएस विशेष शिविर का पांचवे दिन की शुरुआत योगा और परेड से हुई। एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफैसर सिकंदर नेगी ने कहा कि  आज ही के दिन 40 सीआरपीएफ जवान पुलवामा के आत्मघाती हमले में शहीद हुए जवानों को महाविद्यालय के डॉ. सतिंदर कुमार शर्मा, टीचिंग स्टाफ और एनएसएस के स्वयंसेवियों ने श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात एनएसएस के स्वयंसेवियों ने महाविद्यालय से लेकर बंगाणा बाजार तक रोड सुरक्षा सड़क सुरक्षा पर एक विशाल रैली निकाली और लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का आह्वान किया।

इसके बाद कार्यक्रम के दूसरे सत्र में सड़क सुरक्षा, मोटर व्हीकल एक्ट 2019,और नशा निवारण पर बने एनडीपीएस एक्ट था। इस लेक्चर के मुख्य वक्ता नरेश कुमार सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना बंगाणा थे।उन्होंने कहा कि आज के समय मे सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे मे खासकर आज के युवा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।लोगो को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न तरीकों से जोड़ा जाए।सड़क सुरक्षा सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी।

वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है। उन्होंने नशा निवारण पर बने एनडीपीएस एक्ट पर कहा कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। जाहिर तौर पर किसी भी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए ही इसे बनाया गया है। वह चाहे नशे का उत्पादन हो, उसका स्टोरेज हो, उसकी बिक्री हो या फिर नशीले पदार्थ का ट्रांसपोर्ट करना हो, यह एक्ट हर तरह के नशे से जुड़ी एक्टिविटी को रोकता है।इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सतिंदर कुमार शर्मा ,एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफैसर सिकंदर नेगी और कैंप लीडर अक्षय शर्मा मौजूद थे।