सड़क हादसे के दोषी को दो साल की कैद

सड़क हादसे के दोषी को दो साल की कैद
ऊना/सुशील पंडित: अम्ब की एक अदालत ने नौ साल पुराने एक सड़क हादसे में दोषी को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। मामला 17 जुलाई 2016 का है। दिलवां में मजदूरी करने के बाद दो लोग स्कूटी से अपने घर हंबोली जा रहे थे। तभी ऊना की ओर से आने वाली एक लाल रंग की कार ने उन्हें दिलवां की चढ़ाई पर सामने से टक्कर मार दी थी। जांच में पता चला था कि कार चालक गलत दिशा से गाड़ी चलाकर आ रहा था। इसमें स्कूटी चालक की मौत हो गई थी और पीछे बैठा व्यक्ति घायल हो गया था। सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-2 अंब विशाल तिवारी की अदालत ने पठानकोट निवासी दलीप सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 304 के तहत दो साल की सजा सुनाई है।