पंजाबः Max, Fortis सहित 6 नामी अस्पतालों को नोटिस जारी 

पंजाबः Max, Fortis सहित 6 नामी अस्पतालों को नोटिस जारी 

मोहालीः राज्य अधिकारी ने पंजाब क्षेत्रीय नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1995 की धारा 45 (3) के तहत छह प्रमुख अस्पतालों का नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अस्पतालों से पूछा गया है कि उनकी बेसमेंट पार्किंग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। हलका विधायक कुलवंत सिंह ने इस संबंधी अस्पतालों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए विभाग के मंत्री द्वारा लिए गए संज्ञान को उचित ठहराया। इस संबंधी गमाडा के एस्टेट ऍफिसर ने बताया कि इस संबंधी निजी अस्पतालों मैक्स अस्पताल, आईवीवाई अस्पताल, फोर्टिस अस्प्ताल, मायो अस्पताल, ग्रेशियन अस्पताल ओर इंडस अस्पताल को नोटिस जारी किए गए हैं और इन नोटिस संबंधी अस्पताल की ओर से जवाब देने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।

विधायक कुलवंत सिंह ने शहर में स्थित निजी मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल मैक्स अस्पताल, आईवीवाई अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल, मायो अस्पताल, ग्रेशियन अस्पताल व इंडस अस्पताल के बाहर मुख्य सड़कों पर अस्पतालों में आने वाले लोगों द्वारा अपनी गाड़ियां खड़ी करने के कारण सड़कों पर आते ट्रैफिक जाम की समस्या का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। संबंधित विभाग के मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन निजी अस्पतालों को नोटिस जारी करवा दिए हैं। कुलवंत सिंह ने बताया कि सड़क पर खड़े इन वाहनों के कारण रोजाना जाम लगता हैं। इस जाम में कई बार स्कूल जाने वाले बच्चों की बसें फंस जाने से उनकी क्लॉस छूट जाती है।

उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों में मरीजों को लेकर आने वाली एंबुलेंस के भी इस जाम में फंसने के चलते मरीजों को भी इलाज मिलने में देरी हो जाती है। उन्होंने बताया कि इसको मुख्य रखते हुए उन्होंने इस संबंधी विधानसभा में सवाल किया था कि उनको बताया जाए कि क्या उक्त अस्पतालों की बिल्डिंग का नक्शा पास करते समय ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने गाड़ियों की पार्किंग के लिए कोई जगह निर्धारित की थी और अगर की है तो इस जगह का इस्तेमाल वाहनों की पार्किंग के लिए किया जा रहा है या नहीं।