पंजाबः Just Fly Visa Consultant फर्म का लाइसेंस हुआ रद्द

पंजाबः Just Fly Visa Consultant फर्म का लाइसेंस हुआ रद्द

मोहालीः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैसरज जस्ट फ्लाई वीजा कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी विराज श्यामकरण तिड़के ने बताया कि मैसरज जस्ट फ्लाई वीजा कंसल्टेंट्स एस.सी.एफ. नंबर 103, केबिन नंबर 05, टॉप फ्लोर, फेज 11, मोहाली मालिक गुरप्रीत सिंह पुत्र छिंदरपाल सिंह निवासी गांव वस्ती चाहल, डाकघर मालनवाला, वार्ड नंबर 12, जीरा, जिला फिरोजपुर-152021 निवासी हाउस नंबर 426, फेज 11एस.ए.एस.नगर को कंसल्टेंसी कार्यों के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जो 20 अगस्त 2023 को समाप्त हो गया है।

अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार, ग्राहकों की सूचना सहित उनसे चार्ज की गई की फीस की जनकारी, जिनक फर्म द्वारा सर्विस दी गई है, इस बारे रिपोर्ट भेजने और फर्म के द्वारा की जाने वाले विज्ञापन/सेमिनार आदि  संबंधी जानकारी भेजने के लिए पत्र के जरिये लाइसेंसी को हिदायत की गई थी। उक्त मासिक सूचना एवं अर्धवार्षिक सूचना न भेजने की स्थिति में पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण सहित रिपोर्ट को लेकर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिया गए थे।

फर्म के मालिक ने इस कार्यालय को सूचित किया कि उन्होंने फर्म मैसरज जस्ट फ्लाई वीजा कंसल्टेंट्स का कार्यालय छोड़ दिया है और कंसल्टेंसी कार्य के लिए उन्हें दिनांक 21.08.2018 को जारी  लाइसेंस की तिथि भी 2.08.2023 को समाप्त हो गई है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट की धारा-5(2) के अनुसार, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 2 महीने पहले, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद चेकलिस्ट के साथ फॉर्म 3 इस कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए, लेकिन अधिनियम के अनुसार /नियम फर्म के मालिक द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत फर्म के कार्यालय पते पर एक पत्र जारी करते हुए इस कार्यालय में उपस्थित होने और दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया था। यह नोटिस तहसीलदार को प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था। कार्यालय के पते और आवासीय पते पर भेजा गया नोटिस बिना डिलीवर हुआ प्राप्त हुआ और तहसीलदार मोहाली की तमिल रिपोर्ट के अनुसार, मैसरज जस्ट फ्लाई वीजा कंसल्टेंट्स का कार्यालय बंद कर दिया गया है और आवासीय पते पर इस नाम का कोई आवेदक/कार्यालय नहीं है।

अत: लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद लाइसेंसधारी द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद लाइसेंसधारी ने मासिक रिपोर्ट नहीं भेजी, काफी समय बीत जाने के बाद भी लाइसेंस बहाल करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। लाइसेंसधारक द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत उल्लंघन करने पर इस फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार उक्त लाइसेंसधारी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारी/निदेशक/फर्म किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए हर प्रकार से जिम्मेदार होंगे तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होंगे।