जालंधरः धार्मिक स्थानों, मैरिज-पैलेस आदि को लेकर सख्त आदेश जारी, नहीं तो होगी कार्रवाई

जालंधरः धार्मिक स्थानों, मैरिज-पैलेस आदि को लेकर सख्त आदेश जारी, नहीं तो होगी कार्रवाई

जालंधर, ENS: लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसी के तहत आज ज्वाइंट कमिश्नर संदीप शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 और शस्त्र नियम 2016 की धारा 32 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में एक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेशों में सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों, विवाह-शादियों के समय मैरिज पैलेस/होटल/हाल आदि पर हथियार ले जाने और हथियारों का प्रदर्शन (पब्लिक डिस्पले) पर प्रतिबंध लगाया गया है।

वहीं आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप आदि पर तस्वीरें लेकर या वीडियो क्लिप बनाकर हथियारों और हिंसा/झगड़े और हथियारों का गुणगान करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में हथियारों और हिंसा करने वाले गानों का प्रचार या उन्हें अपलोड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण नहीं देगा। यह आदेश 09.04.2024 से 08.06.224 तक लागू रहेगे।