पंजाबः खालिस्तान टाइगर फोर्स आतंकी मॉड्यूल का संचालक गिरफ्तार, 3 हैंडग्रेनेड, पिस्टल और कारतूस किए बरामद

पंजाबः खालिस्तान टाइगर फोर्स आतंकी मॉड्यूल का संचालक गिरफ्तार, 3 हैंडग्रेनेड, पिस्टल और कारतूस किए बरामद
पंजाबः खालिस्तान टाइगर फोर्स आतंकी मॉड्यूल का संचालक गिरफ्तार

मोगाः सीएम भगवंत मान के निर्देश पर शुरू किए गए असामाजिक तत्वों के खिलाफ चल रही जंग में पंजाब पुलिस ने इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) की हिमायत प्राप्त ड्रोन आधारित खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) आतंकवादी मॉड्यूल के एक अन्य सदस्य को गिरफ्तार किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की कार से तीन हैंड ग्रेनेड और हथियार बरामद किए हैं। इस आतंकी मॉड्यूल को कनाडा स्थित आतंकी/गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ ​​अर्श डाला चला रहा है, जो केटीएफ के कनाडा स्थित प्रमुख हरदीप सिंह निझार का करीबी सहयोगी हैं।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हीरा निवासी जुझार नगर बठिंडा के रूप में हुई है। पुलिस ने तीन हथगोले के अलावा 60 जिंदा कारतूस के साथ .30 बोर की 2 पिस्टल और 9 एमएम बेरेटा भी बरामद किया है। यह कार्रवाई चमकौर साहिब इलाके से एक ही मॉड्यूल के दो कार्यकर्ताओं विजा सिंह उर्फ ​​गगन उर्फ ​​गग्गू और रंजोध सिंह उर्फ ​​ज्योति की गिरफ्तारी के दो दिन बाद की गई है। इससे पहले फिरोजपुर पुलिस ने फिरोजपुर के गांव आरिफके में धान के खेतों से दो मैगजीन और 60 जिंदा कारतूस के साथ एक अत्याधुनिक एके-47 राइफल बरामद की थी, जिसे विजा सिंह और रंजोध सिंह को बरामद करना था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब से मिली जानकारी के आधार पर मोगा पुलिस ने कोटकपूरा-बघापुराना रोड पर रोड नाकाबंदी कर आरोपी हरप्रीत हीरा को गिरफ्तार कर लिया है, जो अपनी सफेद रंग की हुंडई ऑरा कार, रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी 03-बीएफ-1462 से अमृतसर जा रहा था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी हरप्रीत ने स्वीकार किया कि वह अर्श डाला के करीबी सहयोगी अमनदीप सिंह उर्फ ​​बब्बू जो इस समय होशियारपुर जेल में बंद है, उसके कहने पर हैंडग्रेनेड और हथियारों की खेप अमृतसर पहुंचाने जा रहा था।

इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस कप्तान मोगा गुलनीत सिंह खुराना ने कहा कि मनप्रीत पीता और एमी ने यह खेप मोगा में दो अज्ञात व्यक्तियों को सौंपी थी। जिन्होंने आगे इस खेप को अमृतसर में किसी अज्ञात स्थान पर पहुंचाने के लिए कहा था। बता दें कि इस संबंद में आर्म्स एक्ट की धारा 25(6)(7)-54-59, विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) अधिनियम की धारा 3, 4, 5, ਅਤੇ 6 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत पुलिस थाना बाघापुराणा में तिथि 04.10.2022 को एफआईआर नंबर 222 के अधीक मामला दर्ज किया गया है।