चर्चित निठारी कांड के दोषियों के बारे में हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

चर्चित निठारी कांड के दोषियों के बारे में हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

नई दिल्ली : नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया है।  सुरेंद्र कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द किया।  हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा की रद्द की। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को इन मामलों में बरी किया।

हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर सुनाया फैसला। सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी।  जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने 2  मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी।

इस आधार पर किया बरी
हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा।  हालांकि रिंपा हलदर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था. इन्हीं सबूतों के आधार पर रिंपा हलदर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी।