बोरवैल की खुदाई और मुरम्मत सम्बन्धित ज़िला मैजिस्ट्रेट ने सख़्त दिशा निर्देश किए जारी

बोरवैल की खुदाई और मुरम्मत सम्बन्धित ज़िला मैजिस्ट्रेट ने सख़्त दिशा निर्देश किए जारी

बोर करने से 15 दिन पहले देनी होगी सूचना

कुआ, बोरवैल खोदने वाली ड्रिलिंग एजेंसी के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित साईन बोर्ड भी लगाने के आदेश

कपूरथला/चन्द्र शेखर कालिया: डिप्टी कमिशनर कम ज़िला मैजिस्ट्रेट श्री विशेष सारंगल ने बोरवैलों की खुदाई और मुरम्मत सम्बन्धित सख़्त दिशा- निर्देश जारी किए है। फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला मैजिस्ट्रेट की तरफ से जारी आदेशों अनुसार कपूरथला जिले की सीमा अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों अंदर बोरवैल, ट्यूबवैलों की खुदाई और मुरम्मत करने से पहले ज़मीन मालिकों और सम्बन्धित विभागों के लिए जारी निर्देशों अनुसार ज़मीन मालिक कुआँ /बोर खोदने से पहले ज़िला कुलैकटर, सम्बन्धित सरपंच, ग्राम पंचायत, नगर कौंसिल, जन स्वास्थ्य विभाग, भूमि सरंक्षण विभाग (ग्राउंड वाटर) को 15 दिन पहले सूचित करेगा।

उन्होंने कहा कि बोरवैल या कुओं में गिरने कारण होने वाले जान के नुक्सान के चलते यह भी ज़रूरी किया गया है कि कुआँ /बोरवैल खोदने या मुरम्मत करने वाली सभी एजेंसियाँ जैसे कि सरकारी / अर्ध सरकारी, प्राईवेट आदि की रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है।

इसके इलावा कुआँ /बोरवैल खोदने या मुरम्मत वाली जगह पर ड्रिलिंग एजेंसी का और कुआँ खोदने वाले मालिक का पूरे पता वाला साईन बोर्ड लगवाया जाए और उस साईन बोर्ड और ड्रिलिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हो। बोरवैल के आसपास कँटीली तार और इसको स्टील प्लेट के ढक्कन के साथ नट -बोल्ट बंद करके रखा जाएगा और कुआँ /बोर का ढक्कन केसिंग पाईप के साथ नट -बोलटों के साथ फिक्स होना चाहिए।
जारी आदेशों अनुसार कुआँ /बोरवैल के आस -आसपास सीमेंट /कंक्रीट का प्लेटफार्म की कुएँ के आसपास निर्माण अवशयक है।

कुआँ /बोरवैल खोदने या मुरम्मत उपरांत खाली जगह यदि कोई हो, को मिट्टी से भरा जाए और किसी भी हालत में खुला न छोड़ा जाए। बेकार पड़े कुएँ को चीकनी मिट्टी, पत्थर, कंक्रीट तल से अच्छी तरह भर कर बंद करना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति कुआँ /बोरवैल खोदने या मुरम्मत, जल स्पलाई और सेनिटेशन विभाग की लिखित मंजूरी और उनकी देख -रेख से बिना नहीं करवाएगा और कुआँ /बोरवैल की मुरम्मत के समय उसे खुला नहीं छोड़ा जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण इलाको में सरपंच और कृषि विभाग के अधिकारी और शहरी इलाको में जन स्वास्थ्य विभाग, भूमि सरंक्षण (ग्राउंड वाटर), नगर कौंसिल के जूनियर इंजीनियर और कार्यकारी अधिकारी की तरफ से अपने -अपने अधिकारित क्षेत्र की हर महीना रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि उनके इलाके में कितने बोर /कुआँ आदि नए खुदवाए गए, किनकी मुरम्मत करवाई, कितने प्रयोग में हैं, कितने भरवाए गए है। 

इन विभागों की तरफ से अपने -अपने क्षेत्र की उक्त रिपोर्ट की एक कापी अपने दफ़्तर में रिकार्ड के तौर पर रखी जाएगी और एक कापी हर महीने अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (शहरी विकास),कपूरथला और अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (विकास), कपूरथला को भेजी जाएगी।

यह आदेश तारीख़ 23 -05 -2022 से 21 -07 -2022 तक लागू रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति /ड्रिलिंग एजेंसी के मालिक ख़िलाफ़ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।