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वीरेश शांडिल्य की हत्या की साजिश रचने वाले सतपाल सत्ता की हाईकोर्ट ने बड़ा झटका

चंडीगढ़/प्रवेश: एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य की हत्या की मंशा से सुपारी देकर नकाबपोश हमलावर भेजने वाले व आपराधिक छवि व गैंगस्टरों से संबंध रखने वाले सतपाल उर्फ सत्ता की आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता वीरेश शांडिल्य की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल पेश हुए।

जहां सतपाल सत्ता के वकील ने उन्हें निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। वहीं वीरेश शांडिल्य के वकील अतुल लखनपाल व स्टेट काउंसल ने कहा कि सतपाल सत्ता आपराधिक छवि का है और उस पर गंभीर 16 मामले दर्ज है। और स्टेट काउंसल ने कहा कि आरोपी गैंगस्टरों के संपर्क में है और उससे 3 कारें और नकाब व अन्य सामान बरामद करना है और पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी सतपाल सत्ता से हिरासत में लेकर यह पूछना है कि वीरेश शांडिल्य पर हमला करने का सतपाल सत्ता का क्या मोटिव था? 

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के विद्वान न्याधीश राजेश भारद्वाज की कोर्ट ने सतपाल उर्फ सत्ता की अग्रिम जमानत रद्द कर उसे सरेंडर करने के आदेश दिए। ज्ञात रहे कि सतपाल सत्ता ने अम्बाला की सेशन अदालत में भी 13 फरवरी को अग्रिम जमानत संजय संधीर की कोर्ट में दायर की थी, जहां वीरेश शांडिल्य ने स्वयं अपने केस की पैरवी की थी और अदालत ने वीरेश शांडिल्य की पुख्ता दलीलें व पुलिस व स्टेट की दलीलों के बाद आरोपी सतपाल सत्ता की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी। तब से अम्बाला पुलिस सतपाल सत्ता की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही थी। सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल के साथ एडवोकेट एएस चहल व एडवोकेट वासुरंजन शांडिल्य भी हाईकोर्ट में पेश हुए।

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