पंजाबः मार्केट कमेटी का पूर्व चेयरमैन गिरफ़्तार

पंजाबः मार्केट कमेटी का पूर्व चेयरमैन गिरफ़्तार

चंडीगढ़ः पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान बुधवार को मार्केट कमेटी खेमकरन के पूर्व चेयरमैन अमृतबीर सिंह, निवासी गांव आसल उताड़, ज़िला तरन तारन को माल हलका पल्ला मेघा के पटवारी बलकार सिंह और गांव पल्ला मेघा, फ़िरोज़पुर के एक प्राईवेट व्यक्ति बिल्लू सिंह की मिलीभुगत के साथ ज़मीन एक्वायर करने के दौरान 55,54,118 रुपए का गबन करने के दोष अधीन गिरफ़्तार किया है। विजिलेंस के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान पता लगा कि पंजाब सरकार ने बी.एस.एफ. के लिये गांव पल्ला मेघा नज़दीक न्यू मुहंमदी वाला में एक नयी सरहदी चौकी स्थापित करने के लिए साल 2002 से 2012 के दौरान 46 कनाल ज़मीन एक्वायर की थी।

उन्होंने आगे बताया कि उक्त कथित दोषी पटवारी, जिसको कानूनगो के तौर पर बख़ार्स्त किया गया है और दो व्यक्तियों बिल्लू सिंह निवासी पल्ला मेघा और अमृतबीर सिंह निवासी गांव आसल उताड़ के साथ मिलीभुगत करके उक्त ज़मीन प्राप्ति मामले के दौरान 1,11,08, 236 रुपए का गबन किया था। मुलजिम पटवारी ने उक्त मुलजिमों के साथ मिलीभुगत करके माल रिकार्ड में हेराफेरी करते हुये एक्वायर करने वाली ज़मीन के मालिकों के तौर पर उक्त सह- मुलजिमों के नाम दर्ज कर दिए। इसके बाद, पटवारी ने 07-11-2012 को उपरोक्त दोनों सह- मुलजिमों को जाली माल रिकार्ड के आधार पर 55,54,118 रुपए के मुआवज़े के दो बैंक चैक जारी करवा दिए।

इसके इलावा मुलजिम पटवारी ने अन्य मुलजिमों और अपने आप को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए साथ लगती सरकारी ज़मीन एक्वायर करने की बजाय 16 कनाल 16 मरले की निजी ज़मीन एक्वायर करवा दी थी। प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस विजिलेंस जांच के आधार पर आई.पी.सी. की धाराओं 218, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13 (1) (ए), 13 (2) के अंतर्गत तारीख़ 21-02-2023 को मुकदमा नंबर 05 विजीलैंस ब्यूरो के थाना फ़िरोज़पुर में दर्ज किया गया है। इस सम्बन्धी आगे जांच जारी थी। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन प्राप्ति प्रक्रिया के साथ सम्बन्धित अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिकाओं की भी जांच की जायेगी और बाकी मुलजिमों को भी जल्दी ही गिरफ़्तार कर लिया जायेगा जिसके लिए टीमों का गठन किया जा चुका है।