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पंजाबः सीएम मान कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, SC छात्रों के लिए किया ये ऐलान

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अनुसूचित जाती के छात्रों के लिए कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ने निजी कॉलेजों को तत्काल छात्रों की डिग्रियां जारी करने के आदेश दिए है। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप को लेकर विवाद के कारण डिग्रियां जारी नहीं हो रही है। स्कॉलरशिप का मुद्दा सरकार और कॉलेजों के बीच का मुद्दा है। सीएम मान ने कहा कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे।

इसी के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने आज राज्य में ‘शिक्षा-पर-स्वास्थ्य फंड’ कायम करने के लिए ट्रस्ट डीड को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय आज पंजाब सिविल सचिवालय-1 के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में लिया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस फंड का प्राथमिक उद्देश्य पंजाब राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में पूंजी संस्थानों के निर्माण या उन्नयन में सहायता करना है ताकि स्वैच्छिक दान के माध्यम से लोगों का कल्याण यकीनी बने। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि वित्त मंत्री उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव को सदस्य सचिव और स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्रियों को इसमें ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है ट्रस्ट में परामर्श के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति भी होगी।

कीटों के हमलों के कारण कपास की फ़सल के हुए नुक्सान के मद्देनजऱ कपास चुगने वाले मज़दूरों को राहत देने के उद्देश्य से लिए एक अन्य अहम फ़ैसले में पंजाब कैबिनेट ने इस सम्बन्धी कृषि मज़दूरों की पहचान के लिए राजस्व विभाग की मौजूदा नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस नीति का प्रारंभिक उद्देश्य फ़सल के हुए नुक्सान का मुआवज़ा सम्बन्धी किसानों के साथ-साथ कपास चुगने वाले मज़दूरों को भी देना है। मौजूदा नीति के प्रस्तावों के अनुसार कृषि मज़दूरों की पहचान करना मुश्किल था। इस कारण इन मुश्किलों को हल करने के लिए यह संशोधन किया गया है।

संशोधित नीति के अनुसार राजस्व पटवारी और कृषि एक्स्टेंशन अफ़सर गावों में समूह घरों के सर्वेक्षण के द्वारा मज़दूरों की पहचान करेंगे और पटवारी इस बात को सत्यापित करेगा कि सम्बन्धित परिवार के पास कोई कृषि योग्य ज़मीन नहीं या एक एकड़ से कम ज़मीन है। सर्वेक्षण के बाद पटवारी और कृषि एक्स्टेंशन अफ़सर इस तैयार की गई सूची को सार्वजनिक इतराज़/सत्यापित करने के लिए गांव में निश्चित तारीख़ और समय पर साझे सार्वजनिक स्थान पर गांव का आम सत्र कर गांव के भूमिहीन कृषि मज़दूरों के परिवारों की सूची को अंतिम रूप देंगे। यह नीति खरीफ की फ़सल सीजन 2021 से लागू होगी।

पंजाब कैबिनेट ने भारत के संविधान की धारा 163 के अधीन पंजाब की जेलों में बंद 23 कैदियों/उम्र कैदियों की सज़ा में विशेष छूट का केस पंजाब के राज्यपाल को भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचारने के लिए भेजने का फ़ैसला किया है।

एक अन्य बड़े फ़ैसले में कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में तैनात गैस्ट फेकल्टी और पार्ट टाइम लैक्चररों को मौजूदा अचनचेत और प्रसूति छुट्टी के साथ-साथ कमाई छुट्टी, आधी तनख़्वाह छुट्टी और असाधारण छुट्टी की मंजूरी दे दी है। गैस्ट फेकल्टी और पार्ट टाइम लैक्चरर लंबे समय से इन छुट्टियों की मांग कर रहे थे। पंजाब सरकार द्वारा दिखाई गई दयालुता के कारण अब इन लैक्चररों की मुश्किलें घटेंगी।

नौजवानों के लिए नौकरियों के अवसर सृजन करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए अनुकूल माहौल सृजन करने के लिए मंत्री समूह ने अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कौरीडोर (ए.के.आई.सी.) के अधीन इंटिग्रेटिड मैनुफ़ेक्चरिंग कलस्टर (एम.आई.सी.) के लिए शेयरहोल्डजऱ् एग्रीमेंट (एस.एच.ए.) और स्टेट स्पोर्ट एग्रीमेंट (एस.एस.ए.) को सहीबद्ध करने की सहमति दे दी है। नेशनल इंडस्ट्रियल कौरीडोर डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन (एन.आई.सी.डी.सी.) की सहायता से यह प्रोजैक्ट राजपुरा के नज़दीक लग रहा है।

यह प्रोजैक्ट स्थानीय वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ व्यापार को वैश्विक स्तर के मुकाबले वाला बनाने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल सृजन करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। यह प्रोजैक्ट सीधे तौर पर औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित 32,724 रोजग़ार के अवसर और ग़ैर-औद्योगिक क्षेत्र में 14,880 रोजग़ार के अवसर मुहैया करेगा। इस दौरान पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सहकारिता विभाग की साल 2017-18 और 2018-19 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को मंज़ूरी दे दी।

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