मोहालीः जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, आशिका जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा के भीतर धरना और रैलियां आयोजित करने पर सख्ती से रोक लगा दी है। जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। इन आदेशों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने, रैलियां, धरने और प्रदर्शनों पर सख्ती से रोक रहेगी। यह आदेश आज से 19.11.2023 तक जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने कहा कि यह देखने में आया है कि जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में जब विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आम तौर पर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसा करने से सरकारी संपत्तियों को नुकसान हो सकता है, जान-माल का भी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। इस स्थिति को देखते हुए इन कार्यों पर रोक लगाने के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं।