कपूरथला: पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक ने पंचायत कोष में कथित धोखाधड़ी के आरोप में ब्लॉक खजूरला गांव के सरपंच को पद से निलंबित कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सरपंच ने कथित तौर पर पंचायत की कुछ दुकानों के किराए में धोखाधड़ी की थी, जिसके आधार पर यह निलंबन किया गया है। इस संबंध में गांव के पंच कुलदीप सिंह पुत्र केवल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस जांच के लिए पंजाब सरकार को कानूनी नोटिस भेजा था।
जिसके बाद विभाग ने इसकी जांच निचले स्तर से करवाई और उसकी रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि सरपंच ने दुकानों की सुरक्षा की कुल राशि में से 4 लाख रुपये अपने निजी खाते में और 1 लाख 25 हजार रुपये नकद लेने के आरोप साबित हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक सरपंच ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है और सरपंच द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं था।
इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरपंच अजय कुमार खजूरला को पंजाब पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 20 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद से निलम्बित कर दिया गया। जबकि अन्य चयनित पंचों में से एक का चयन करके उसे यह अधिकार देने का आदेश जारी किया गया है।