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जालंधरः अब सड़क पर थूकने पर भी लगेगा जुर्माना, निगम कमिश्नर ने जारी किए आदेश

जालंधर/वरुण : महानगर में नगर निगम कमिश्नर ने शहर में कूड़े फेंकने से सड़क पर थूकने तक के आदेश जारी कर दिए है। पंजाब सरकार के आदेश पर लुधियाना निगम में कूड़े के चालान को लेकर जारी आदेश को अब जालंधर निगम दायरे में भी लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। निगम के हैल्थ ब्रांच की रिव्यू मीटिंग में कमिश्नर ने कहा कि कूड़ा फेंकने वाले और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों का चालान किया जाए।

निगम स्टोर के सुपरिटेंडेंट को आदेश दिया गया कि वो इसके लिए स्पैशल चालान बुक जारी करें। इतना ही नहीं हैल्थ ब्रांच से कहा गया कि वो शहर के बल्क वेस्ट जनरेटर की कमिश्नर से मीटिंग करायें। इसके साथ ही कमिश्नर ने जोन दफ्तर में सफ़ाई सेवक के लिए अच्छी व्यवस्था और एमआरएफ सेंटर पर सभी सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया।

किस गलती पर कितना लगेगा जुर्माना

-घरों में गीले-सूखे कूड़े अलग-अलग न करना पर 250 रुपए।
-विवाह समारोह, त्यौहार, पार्टी, मेला, धरनों में कूड़े को अलग न करने पर 5 हजार रुपए।
-क्लब, सिनेमा हॉल, कम्युनिटी हॉल, मल्टीप्लैक्स में कूड़ा अलग-अलग न करने पर 5 हजार रुपए।
-अन्य सभी रिहायशी संस्थानों में गीला और सूखा कूड़ा-अलग न करने पर 1 हजार रुपए।
-सड़क, गलियों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने पर 1हजार रुपए। 
-किसी भी खुले स्थान पर कूड़ा इकट्ठा करना या खाली प्लाटों में फेंकने पर 1 हजार रुपए।
-होटल, रैस्टोरैंट, ढाबा मालिकों को सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने पर 2 हजार रुपए।
-औद्योगिक संस्थानों का खतरनाक कूड़ा खुले में फेंकने पर 5 हजार रुपए।
-शिक्षण संस्थाओं का खुले में कूड़ा फेंकने पर 2 हजार रुपए।
-स्वास्थ्य संस्थाओं का खुले में कूड़ा गिराने पर 5 हजार रुपए।
-स्वीट शॉप्स का कूड़ा खुले में गिराने पर 2 हजार रुपए।
-चाट, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस, जूस, सब्जी-फल विक्रेताओं का खुले में कूड़ा फेंकने पर 1 हजार रुपए।
-गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग रखने के लिए डस्टबिन न रखने पर 500 रुपए।
-वाहनों में से सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकना या थूकने पर 250 रुपए।
-सार्वजनिक स्थल पर गोबर इकट्ठा करने पर 5 हजार रुपए।
-सार्वजनिक स्थलों, सड़कों के किनारे, गलियों में मलबा इकट्ठा करके रखने पर 2 हजार रुपए।
-कूड़े को नहर, नालों, दरिया और पानी जमा करने की जगह पर फैंकने पर 5 हजार रुपए।
-मृत पशुओं, पंछियों के खून, हड्डियां, पंख, चमड़ी, अंडे के छिलके सार्वजनिक स्थल पर फेंकने पर 2 हजार रुपए। 
-पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, सूअर का मल सार्वजनिक स्थान कर फेंकना : 1 हजार रुपए।
-रेहड़ी फड़ी और फेरी लगाने वाले के पास डस्टबिन न होने पर 750 रुपए
-फल-सब्जियों को सार्वजनिक स्थानों पर फैंकने पर 1500 रुपए।
-सैलून, पार्लर का कूड़ा खुले में फेंकने पर 1 हजार रुपए।
-अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मैडिकल स्टोर, लैबोरेट्री का कूड़ा खुले में फैंकना 2 हजार रुपए।
– खुले में शौच करने पर 500 रुपए।

पॉलिथीन और प्लास्टिक वेस्ट बरामदगी पर

-100 ग्राम तक 2 हजार रुपए।
-101 ग्राम से 500 ग्राम 3 हजार रुपए।
-101 ग्राम से 500 ग्राम 3 हजार रुपए।
-501 ग्राम से 1 किलोग्राम 5 हजार रुपए।
– 561 ग्राम से 1 किलोग्राम 5 हजार रुपए।
-1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम 10 हजार रुपए।
-5 किलोग्राम से अधिक 20 हजार रुपए।
-कूड़े को आग लगाना 5 हजार रुपए।

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