2000 का नोट लेने से दुकानदार इनकार करें, तो यहां करें शिकायत

2000 का नोट लेने से दुकानदार इनकार करें, तो यहां करें शिकायत

नई दिल्लीः RBI ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान क्या किया, तब से आम आदमी से लेकर व्यापारियों में इन नोटों को खपाने की चिंता सताने लगी है। बैंकों में लोग 2000 के नोट को बदलाने के लिए कतारों में लग रहे हैं। हालांकि, ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, फिर भी ज्यादातर लोग और व्यापारी इन नोटों को लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपसे कोई 2000 रुपए का नोट लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

2000 के नोटों के एक्सचेंज को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि यदि कोई बैंक इन्हें लेने से मना करता है तो आप संबंधित शाखा के मैनेजर से इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है या इसे लेकर कोई देरी होती है तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट cms.rbi.org-.in पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि, बैंकों को हर शिकायत पर 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है।

इसके अलावा व्यक्ति आरबीआई के इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। आप प्रमाण के साथ दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि कोई भी बैंक, संस्था या दुकानदार 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इन नोटों को सर्कुलेशन से बाहर नहीं किया गया है। कानूनी जानकारों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता के तहत कोई भी नोट प्रचलन से प्रतिबंधित नहीं है और उसे स्वीकार न करना धारा 188 और धारा 124 ए (राजद्रोह) के तहत इस अपराध में सजा हो सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों ने शिकायत की है कि दुकानदार 2000 के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं। काफी लोगों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ये लोग सरेआम रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।

बता दें कि 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बैंक में बदलाया जा सकता है। यह प्रोसेस 23 मई से शुरू हो गई है। हालांकि, आप एक बार में 20,000 रुपये यानी सिर्फ 10 नोट तक बदला सकते हैं।