चंडीगढ़ः प्रशासन ने वाहनों की स्पीड को लेकर नए नियम किए लागू, नहीं तो कटेगा चालान 

चंडीगढ़ः प्रशासन ने वाहनों की स्पीड को लेकर नए नियम किए लागू, नहीं तो कटेगा चालान 
चंडीगढ़ः प्रशासन ने वाहनों की स्पीड को लेकर नए नियम किए लागू

चंडीगढ़ः प्रशासन ने शहर में वाहनों की गति सीमा के नए नियम लागू कर दिए हैं। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी करते हुए नए नियम भी लागू हो गए हैं। ऐसे में अब वाहन चालकों को संभलकर ड्राइविंग करनी होगी। स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल चंडीगढ़ की लगभग सभी सड़कों पर हैं। स्कूल सेक्टरों की अंदरूनी रोड पर हैं तो अस्पताल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मुख्य मार्गों पर हैं। इससे परेशानी बढ़ेगी।

इससे मुख्य मार्गों पर इन संस्थानों के पास वाहनों की धीमी गति से लंबी कतारें लगेंगी। सबसे ज्यादा परेशानी मध्य मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को होगी। मध्य मार्ग पर जीएमएसएच-16, पीजीजीसी-11, जीसीजी-11, होम साइंस कालेज-10, पीजीआइ और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान हैं। अगर एक वाहन मध्य मार्ग पर पीयू पीजीआइ के सामने से 25 की स्पीड पर निकलेगा तो चौक पार करते ही जैसे ही स्पीड बढ़ेगी आगे सेक्टर-11 के कालेज शुरू हो जाएंगे। दो कालेज लगातार आएंगे। अगले चौक के बाद जीएमएसएच-16 शुरू हो जाएगा। थोड़ा आगे होम साइंस कालेज-10 आ जाएगा। ऐसे में पीजीआइ के चौक से मटका चौक तक वाहनों को 25 की स्पीड पर चलना होगा।

इसी तरह से दक्षिण मार्ग पर भी जीएमसीएच-32, एमसीएम डीएवी कालेज, देव समाज कालेज जैसे संस्थान आने से स्पीड 25 रखनी होगी। यह स्पीड लिमिट चार, तीन और दो पहिया वाहनों के लिए होगी।चंडीगढ़ प्रशासन के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सोमवार को नई गति सीमा की अधिसूचना जारी कर दी। ट्रांसपोर्ट कम होम सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव के साइन होने पर अधिसूचना जारी हो गई। 

अप्रैल 2022 में ही चंडीगढ़ ने स्पीड लिमिट संबंधी नियमों में संशोधन कर नए नियम लागू किए थे। नए नियमों के मुताबिक आठ पैसेंजर तक की क्षमता वाले वाहनों के लिए डिवाइडर वाली सड़क पर स्पीड लिमिट अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा रखी गई है। शहर की अंदरूनी सड़कों (सिंगल रोड) पर 50 किमी और सेक्टर के अंदर की सड़कों पर 40 किमी की रफ्तार तय की गई है। नौ लोगों से अधिक की क्षमता वाले वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी और सिंगल रोड व सेक्टर के अंदर की सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं।

दोपहिया और तीन पहिया वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 45 किमी, सिंगल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक वाहन के लिए डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी, सिंगल रोड व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार तय की गई है। अब अधिकतर चालान आनलाइन कैमरों के माध्यम से ही हो रहे हैं। 27 मार्च से अब ओवरस्पीड के एक लाख से ज्यादा चालान हो चुके हैं।